नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण गिराने के लिए पुलिस उपायुक्त से मांगा बल। हाईकोर्ट और एनजीटी दोनों ही अवैध निर्माणों को हटा तालाब को मूल स्वरूप में लाने का आदेश सुना चुके हैं।

शाहजहांनाबाद स्थित नवाब सिद्दीक हसन खां तालाब को अतिक्रमणमुक्त बनाने के लिए यहां अवैध रूप से बने भवनों को तोड़ा जाएगा। यह कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर बुधवार को यानी आज होगी। इधर कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति से बचने के लिए नगर निगम के मुख्य नगर निवेशक नीरज आंनद लिखार ने पुलिस उपायुक्त को पत्र लिखकर पर्याप्त पुलिस बल की मांग की है।

शुरुआती कार्रवाई में पांच अवैध निर्माणों को तोड़ा जाना है। अहम बात ये है जो पांच अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं, वह एक से डेढ़ हजार वर्गफीट से भी अधिक क्षेत्रफल में बने हुए हैं। साथ इसमें भूतल के साथ प्रथम, द्वितीय व तृतीय तल में भी निर्माण किया गया है। नीरज आनंद लिखार ने बताया कि एनजीटी और हाईकोर्ट के आदेश पर नवाब सिद्दीक हसन खां तालाब की जमीन पर बने अवैध मकानों को तोड़ा जाना है। अवैध निर्माणों को 31 जनवरी को हटाया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस 100 पुरुष और 50 महिला पुलिस कर्मियों की जरूरत है।

 

 

 

 

 

यह है मामला

 

 

बता दें कि नवाब सिद्दीक हसन तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में अलग-अलग याचिका लगाई गई हैं। 2014 में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जबकि 2018 में एनजीटी में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट और एनजीटी दोनों ही तालाब की जमीन से अवैध निर्माणों को हटा तालाब को मूल स्वरूप में लाने का आदेश सुना चुके हैं। हाईकोर्ट का हालिया आदेश नौ फरवरी 2023 को आया जबकि एनजीटी का आदेश 16 जून 2021 को आया था। इन्हीं आदेशों के तहत अब निगम तालाब की जमीन पर बने मकानों को तोड़ने की तैयारी में है।

 

 

 

 

 

शुरुआत इन मकानों से होगी

 

 

नाम - क्षेत्रफल

 

 

फातिमा बेगम - 1800 वर्गफीट

 

 

शहादत अली - 1600 वर्गफीट

 

 

शेख जमील - 1000 वर्गफीट

 

 

मंसूर अहमद - 1700 वर्गफीट

 

 

मो. रईस - 1110 वर्गफीट

न्यूज़ सोर्स : Bhopal News: Action will be taken today against the houses built on the land of Siddiq Hasan Khan Pond.