बिलासपुर । सरेराह तलवार लहराकर लोगों को डराने धमकाने वालों पर पुलिस ने बड़ी करवाई की है। तलवार के साथ तालापारा से चार लोगों को गिरफ्तार किया है। तालापारा निवासी एक व्यक्ति ने तैयबा चौक के पास जीवनदीप के साथ मारपीट किया था। शिकायत पर थाना सिविल लाईन में धारा 294 323 506 427 34 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपीगणों को गिरफ्तार कर अपराध जमानती होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया था। इसके बाद 10 मई को मुखबीर से सूचना मिली की उक्त बात को लेकर तैयबा चैक के पास आरोपी राजा उर्फ सज्जाद अली द्वारा मेरा नाम किसने बताया है बोलकर मोहल्ले वालों को गाली गलौच देकर डरा धमका रहा था। सूचना के बाद थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य स्टाफ के साथ मौके पर पहुँचे। यहां एक व्यक्ति लोहे का तलवार दिखाकर लहराते हुए लोगों को डरा धमका रहा था। जिसे घेराबंदी कर पकडकर हिरासत में लेकर उसे पुछताछ करने पर अपना नाम राजा उर्फ सज्जाद अली पिता मकबूल अली उम्र 26 वर्ष निवासी तैयबा चौक सरफू किराना दुकान के पास थाना सिविल लाईन का निवासी बताया। जिसके कब्जे से एक नग तलवार को विधिवत जप्त कर धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्व कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार अपराध क्रमांक 419/2024 धारा 294 323 506 427 34 भादवि प्रकरण के ही अन्य आरोपीगण साबीर उर्फ शेख साबिरूद्वीन, शोयब खान, मोहम्मद फैजान भी कुम्हारपारा में जीवनदीप एवं उसके परिजन को गाली गलौच कर रहे थे। हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाया है बोलकर डरा धमका रहे थे। पुलिस की समझाईस देने के बाद भी उपद्रव करते हुए गाली गलौच कर शांति भंग कर रहे थे। जिनके विरूद्व प्रतिबंधात्मक धारा 151 107 116(3) जा.फौ. के तहत कार्यवाही कर सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है।
नाम आरोपी
01. साबीर उर्फ शेख साबिरूद्वीन पिता शेख हनिफुद्वीन उम्र 27 वर्ष
02. शोयब खान पिता स्व. फिरोज खान उम्र 23 वर्ष
03. मोहम्मद फैजान पिता अब्दुल कादिर खान उम्र 30 वर्ष सभी निवासी तालापारा बिलासपुर।
04. राजा उर्फ सज्जाद अली पिता मकबूल अली उम्र 26 वर्ष निवासी तैबा चैक सरफू किराना दुकान के पास थाना सिविल लाईन