गाजियाबाद । चार जून को हापुड़ रोड स्थित गोविंदपुरम अनाज मंडी में मतगणना के दिन कविनगर थानाक्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी ने मतगणना के चलते धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है। इसके तहत मतगणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर का प्रयोग भी प्रतिबंधित किया गया है। धारा 144 का आदेश पांच जून की आधी रात तक लागू रहेगा। चार जून के लिए पुलिस ने 17 बिंदुओं पर यह गाइडलाइन जारी की है। पुलिस की गाइडलाइन के प्रमुख बिंदु यह हैं। मतगणना के चलते थाना कविनगर क्षेत्र को नो ड्रोन जोन/अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। मतगणना में मीडियाकर्मी या अन्य व्यक्ति एवं संगठन को प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है तो कविनगर थाने में ड्रोन एवं ड्रोन ऑपरेटर की जानकारी देनी है।