भोपाल, अयोध्या बायपास रोड स्थित होप अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसे सील कर दिया है। अस्पताल में आगामी आदेश तक कोई भी चिकित्सकीय गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी। दरअसल, इस अस्पताल में एक नाबालिग का गर्भपात कराए जाने का मामला सामने आया था, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सीएमएचओ द्वारा यह कार्रवाई की गई। अस्पताल को एमटीपी एक्ट के तहत अनुज्ञा न होने के कारण पुलिस को सूचना देकर विधिसम्मत कार्रवाई के लिए लिखा गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के दल द्वारा शुक्रवार को होप अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान अस्पताल बंद मिला। अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि अस्पताल को एमटीपी एक्ट की अनुमति नहीं थी। निरीक्षण दल द्वारा पंचनामा बनाकर अस्पताल पर नोटिस चस्पा किया है। अस्पताल के विरुद्ध मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं अधिनियम 1977 एवं एमटीपी एक्ट 1971 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

इनका कहना है

समय-समय पर निजी अस्पतालों, क्लीनिक, पैथोलाजी एवं रेडियोडायग्नोस्टिक सेंटर का निरीक्षण करवाया जाता है। इसी क्रम में विगत दिनों अल्फा डायनेस्टिक सेंटर को बंद किया गया था। स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा नर्सिंग होम एवं क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एवं अन्य संबंधित अनुमतियों का उल्लंघन पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। 

न्यूज़ सोर्स : Bhopal News: Minor had abortion done, Health Department sealed Hope Hospital