पुर्तगाल ने भी लगाया बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध
लिस्बन । पुर्तगाल का संसद ने एक विधेयक पास किया है, जो सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाता है। यह कदम दक्षिणपंथी चेगा पार्टी का है और इसके पास होने के बाद संसद में महिला सांसदों और चेगा नेताओं के बीच जोरदार बहस भी हुई।
इस विधेयक के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर चेहरा पूरी तरह ढककर नहीं घूम सकेगा। कानून तोड़ने पर 200 से 4,000 यूरो (करीब 4।7 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी को जबरन बुर्का पहनाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, पूजा स्थलों, हवाई जहाज और राजनयिक परिसरों में चेहरे ढकने की अनुमति दी गई है।
कानून बनने के लिए अब राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा की मंजूरी जरूरी है। वे इसे मंजूरी दे सकते हैं, या वीटो लगा सकते हैं, या इसे संवैधानिक न्यायालय के पास भेज सकते हैं। अगर यह कानून बन गया, तो पुर्तगाल यूरोप के उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां बुर्का पर प्रतिबंध है, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड।
बाजार में गिरावट के बीच गोल्ड-सिल्वर में हलचल, क्या हैं आज के भाव
पाकिस्तान को खुली चेतावनी: Rajnath Singh का दोटूक जवाब—‘कोशिश करके देख लो’
क्या राघव चड्ढा बीजेपी में जाएंगे? जानें नियम और राजनीतिक पहलू
झोपड़ी में चल रहे अवैध लिंग परीक्षण का खुलासा, आरोपी अभी फरार, राहगीर ने बढ़ाया सच सामने
चांद के करीब इंसानों का सफर शुरू, नासा ने लॉन्च किया आर्टेमिस-2 मिशन